राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए भारत के संविधान में व्यवस्थाएँ की गई है। इसके अलावा राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम, भाषा नीति विषयक संसदीय संकल्पनाएं, राजभाषा नियम आदि के साथ-साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक आदेश जारी किए जाते हैं। हर वर्ष राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं ।
कार्यालयों/विभागों में हिन्दी के सुचारू प्रयोग और उत्तरोत्तर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को राजभाषा नीति, नियम, अधिनियम और आदेशों की जानकारी होना आवश्यक है ।
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा भी भारत सरकार द्वारा गठित राजभाषा नीति, नियम अधिनियम और आदेशों का अनुपालन किया जाता है।
नीति/नियम/अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के बेवसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।